कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉक डाउन है। बचाव के तरीके अपनाए जा रहे हैं ।सरकार एक्शन में है ।पूरे देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू है। विपत्ति की घड़ी में सरकार ने लोगों से सहयोग करने को कहा है ।लेकिन चेतावनी भी दे दी है कि अगर लॉक डाउन के दौरान जमाखोरी और मुनाफाखोरी कोई भी दुकानदार करता है तो उसे राष्ट्रद्रोह समझा जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी।
लॉकडाउन का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने स्पष्ट कहा है की जनता कोरोना की गंभीरता को समझे अन्यथा परिणाम काफी गंभीर हो सकता है। उन्होंने बताया की कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है और यही वजह है कि पूरे देश में लॉक डाउन किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता से प्रार्थना है कि लॉक डाउन तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले। साथ ही उन्होंने भी बताया की दो से तीन फ़ीसदी लोग अभी भी लॉक डाउन का उल्लंघन करने में लगे हैं ।
ऐसा करने वाले लोगों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर लिया जाएगा। इसके बाद स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें सजा भी दी जाएगी। डीजीपी ने कहा कि 32 हजार लोगों पर लॉक डाउन आ उल्लंघन करने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। 106 लोगों को जेल भेजा गया है। चार हजार वाहनों की जब्ती 244 एफ आईआर और 78 लाख का जुर्माना वसूला गया है ।