मुजफ्फर के पापियों को आज आखिरकार सजा मिल ही गया । मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा मिली है । बिहार के मुजफ्फरपुर में बहुचर्चित बालिका गृह कांड में बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में आज फैसला आ गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बीते दिनों 20 आरोपियों में से 19 आरोपियों को दोषी करार दिया था। एक आरोपी जो कि ब्रजेश ठाकुर की राजदार मधु का रिश्तेदार बताया जाता है उसे आरोपमुक्त करते हुए बरी कर दिया गया था। इस मामले में आज कोर्ट ने सजा को लेकर एलान कर दिया है।
अदालत ने अपने 1,546 पन्नों के फैसले में ठाकुर को धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 324 (खतरनाक हथियारों या माध्यमों से चोट पहुंचाना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), उकसाने, पॉक्सो कानून की धारा 21 (अपराध होने की जानकारी देने में विफल रहने) और किशोर न्याय कानून की धारा 75 (बच्चों के साथ क्रूरता) के तहत भी दोषी ठहराया है।
इससे पहले 28 जनवरी को इस मामले में सजा पर एलान होना था लेकिन सजा सुनाने वाले जज छुट्टी पर चले गए थे जिसके कारण ये सुनवाई टल गई थी। इसके बाद कोर्ट ने 11 फरवरी की तारीख सजा के एलान के लिए मुकर्रर की गई थी।
ठाकुर और उसके आश्रय गृह के कर्मचारियों के साथ ही बिहार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर आपराधिक षड्यंत्र रचने, ड्यूटी में लापरवाही और लड़कियों के उत्पीड़न की जानकारी देने में विफल रहने के आरोप तय किए गए थे। इन आरोपों में अधिकारियों के प्राधिकार में रहने के दौरान बच्चों पर क्रूरता के आरोप भी शामिल थे जो किशोर न्याय कानून के तहत दंडनीय है।