मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (MNP) की प्रक्रिया को अब 7 वर्किंग दिनों की बजाय 2 वर्किंग दिनों में पूरा किया जाएगा। टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑफ इंडिया (TRAI) ने कहा है कि 11 नवंबर से लागू होने वाले नए नियमों के चलते मोबाइल ग्राहक 4 से 10 नवंबर के बीच Mobile Number Portability (MNP) के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। बता दें कि MNP की मदद से ग्राहक अपने मोबाइल नंबर को बिना बदले दूसरे नेटवर्क में स्विच कर सकते हैं।
नए संशोधित नियमों के तहत व्यक्तिगत पोर्टिंग रिक्वेस्ट को 2 वर्किंग डेज में पूरा कर लिया जाएगा। TRAI के एक अधिकारी ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति एक सेवा क्षेत्र में मोबाइल कंपनी बदलने का आग्रह करता है, तो प्रक्रिया दो वर्किंग दिनों में पूरी होगी। वहीं एक सर्किल से दूसरी सर्किल के लिए ‘नंबर पोर्टेबिलिटी’ के आग्रह को पांच दिन में पूरा किया जाएगा।
दरअसल, MNP नियमों का मकसद है कि मौजूदा प्रक्रिया को तेज और सरल बनाते हुए इसमें लगने वाले 7 दिन के टाइम को घटाकर कम कर दिया जाए। TRAI ने एक बयान जारी कर कहा है कि 4 नवंबर को शाम 6 बजे से 10 नवंबर रात 12 बजे तक यानी 6 दिनों के लिए MNP आवेदन नहीं स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद नए नियम 11 नवंबर को आधी रात से लागू हो जाएंगे।
बता दें कि अभी नंबर पोर्ट की प्रक्रिया 7 वर्किंग डेज में पूरी होती है। TRAI ने ये भी कहा है कि मौजूदा समय में मोबाइल उपभोक्ता 4 नवंबर को शाम 6 बजे तक नेटवर्क चेंज करने के लिए Unique Porting Code (UPC) जेनरेट कर सकते हैं।
(भाषा से इनपुट)