निर्भया के गुनहगारों को कल सुबह फांसी होगी या नहीं? इस पर आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल, निर्भया के एक दोषी पवन कुमार ने फांसी से तीन दिन पहले यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की। इस याचिका पर आज सुनवाई होगी।
इसके साथ ही चारों दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति जानने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को निर्देश देने की मांग को लेकर शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस पर भी आज सुनवाई हो सकती है।
3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी
निर्भया के दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए तीसरी बार डेथ वारंट जारी किया गया है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने दो बार डेथ वारंट जारी किया था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोनों बार डेथ वारंट कैंसिल कर दिया गया है। तीसरे डेथ वारंट के अनुसार, निर्भया के चारों दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दिया जाना है।
2012 Delhi gang-rape case: Supreme Court will today hear the curative petition filed by one of the death row convicts, Pawan Kumar Gupta, seeking commutation of his death penalty to life imprisonment। pic।twitter।com/21dMzK39qA
— ANI (@ANI) March 2, 2020
डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग
सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा आज पटियाला हाउस कोर्ट में भी निर्भया के दोषियों की अर्जी पर सुनवाई होगी। दरअसल, निर्भया के दोषी अक्षय और पवन ने कोर्ट में भी अर्जी लगाई, जिसमें डेथ वारंट पर रोक की मांग की गई है। कोर्ट में निर्भया के दोषी पवन ने दलील दी कि उसने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई है। लिहाजा उसकी फांसी की सजा पर रोक लगाई जाए।
पांच जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस एन। वी। रमन्ना की अगुवाई में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नरीमन, जस्टिस भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच चैंबर में करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट निर्भया के तीन दोषियों यानी अक्षय, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर चुका है।