केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग ने शनिवार को आधार कार्ड को पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) से लिंक करने की समय सीमा तीन महीने (31 दिसंबर) बढ़ा दी। पहले यह 30 सितंबर थी। अगर पैन को तय सीमा में आधार से लिंक नहीं कराया गया तो इसे रद्द माना जाएगा। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक, देश में 15 करोड़ से अधिक लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। इसी को ध्यान में रखते हुए तारीख आगे बढ़ाई गई है।
पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी पैन को आधार से लिंक करना जरूरी बताया था। आदेश में कहा था कि अगर आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया जाता है तो आप आयकर नहीं भर पाएंगे। इसकी डेडलाइन पहले 31 मार्च, 2019 निर्धारित की गई थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था।
एसएमएस भेजकर लिंक कर सकते हैं
आयकर विभाग ने करदाताओं को ऑप्शन दिया है कि वह एसएमएस के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं। यह तरीका सबसे आसान है।
- इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है।
- उदाहरण के लिए UIDPAN<space><12-digit Aadhaar><space><10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है।
- इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रॉसेस में डाल देगा।
आपका पैन रद्द हो सकता है
अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। इससे आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है।