अब पहले की तरह धूमधाम से शादियां हो सकेंगी। शादी समारोह में 50 से अधिक मेहमानों की शर्त खत्म होने वाली है। जितने चाहें, मेहमान बुला सकेंगे। बस, आपको उससे दोगुनी क्षमता का समारोह स्थल तलाशना होगा। क्योंकि, अब किसी भी हॉल या विवाह स्थल की 50% क्षमता के बराबर ही मेहमानाें काे बुलाया जा सकेगा। इसी तरह अब पांच महीने से बंद पड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयाेजन भी शुरू हो सकेंगे।
किसी भी सभागार में 50% सीटों पर श्रोताओं को बुलाकर संगीत, नृत्य, नाटक, सभा, विमाेचन जैसे आयोजन किए जा सकेंगे। बशर्ते ये समारोह स्थल कंटेनमेंट जोन में न हाें। अनलॉक की अगली गाइडलाइन में केंद्र सरकार इन बातों को शामिल करने जा रही है। 25 मार्च से लाॅकडाउन लगने के बाद इन गतिविधियाें पर प्रतिबंध लगा था। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बताया, ‘पर्यटन व संस्कृति के क्षेत्र कोरोना के चलते सबसे अधिक प्रभावित होने वाले सेक्टर में से हैं। होटल इंडस्ट्री के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा वहां मीटिंग, काॅन्फ्रेंस, प्रदर्शनी जैसे आयोजनों से मिलता है। केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भेजकर सुझाव दिया है कि होटल्स के बैंक्वेट हॉल, काॅन्फ्रेंस रूम में 50% क्षमता में लोगों को आमंत्रित कर आयोजन की छूट दी जाए। इस बारे में गृह सचिव से भी बात हुई है। वे इस प्रस्ताव पर सहमत हैं। अनलॉक के अगले आदेश में इन बातों के शामिल होने की पूरी उम्मीद है।’
देशभर के स्कूलों और अभिभावकों ने राज्य सरकारों के जरिए केंद्र को भेजे फीडबैक में कहा है कि स्कूल खोलने का फैसला स्थिति सामान्य होने के बाद ही लिया जाए। बच्चों की सेहत और जीवन को लेकर किसी भी किस्म का समझौता करने या हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अनलॉक की अगली गाइडलाइन में स्कूलों को लेकर फैसला आने की संभावना बेहद कम है। हालांकि, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि कुछ राज्यों ने ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखते हुए आंशिक रूप से स्कूल खोलने का सुझाव भी दिया है। केंद्र सरकार के सूत्रों ने बताया कि अनलॉक की अगली गाइडलाइन में सिनेमाघर खाेलने को लेकर भी नियम आ सकते हैं। मॉल खोले जाने की अनुमति के बाद से सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स मालिक भी एक तिहाई से 50% क्षमता से पिक्चर हॉल खोलने की मांग कर रहे हैं। केंद्र ने रविवार को देश में कहीं भी स्टूडियो और आउटडोर शूटिंग की इजाजत दी। नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किया गया है। केवल किरदार काे कैमरे के सामने मास्क न पहनने की छूट होगी। दो गज की दूरी जरूरी हाेगी। मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट को पीपीई किट पहननी हाेगी।