
वीजा कानून के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार तब्लीगी जमात के 17 विदेशी नागरिकों ने अपना-अपना दोष कोर्ट के समक्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद विशेष कोर्ट ने दिनभर कोर्ट में खड़े रहने और प्रत्येक दोषी को ढाई-ढाई हजार जुर्माने की सजा सुनायी। विशेष कोर्ट के एसीजेएम माधवी सिंह ने सजा सुनाई। इसके बाद बुधवार को सभी आरोपित कोर्ट में खड़े रहे और जुर्माने की राशि जमा की। फुलवारी शरीफ थाना पुलिस ने सात और दीघा पुलिस ने दस विदेशी नागरिकों को अप्रैल में गिरफ्तार किया था। इन्हें कोरोना संक्रमण के दौरान वीजा नियमों का उल्लंघन कर भ्रमण करने से खतरा और टूरिस्ट वीजा पर भारत में प्रवेश कर धर्म-प्रचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी। इन सभी को सेशन कोर्ट से जमानत मिली थी। इसमें 16 नागरिक किर्गिस्तान और एक उज्बेकिस्तान के हैं। सुनवाई के दौरान सभी 17 विदेशी नागरिकों ने कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन भूलवश हुआ है, जानबूझकर नहीं किया गया है। तब्लीगी जमात के विदेशी लोगों के वकील मो शमीमुल होदा ने बताया कि फुलवारी पुलिस ने 13 अप्रैल 2020 को अलबा कॉलोनी से सात विदेशी और दीघा पुलिस ने 10 तब्लीगी जमात को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बिहार में सात मामलों का चल रहा ट्रायल
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमात के लोगों के खिलाफ बिहार में दर्ज मामलों के स्पीडी ट्रायल के लिए पटना सिविल कोर्ट में एक विशेष कोर्ट बनाया है। इस विशेष कोर्ट में तब्लीगी जमात के संबंध में बिहार के विभिन्न जिलों में दर्ज सात मामलों का ट्रायल चल रहा है।