तीन तलाक को युं तो मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है । लेकिन उसके बाद भी आए दिन इस तरह का मामला कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है । ताजा मामला ग्वालियर का है । यहां महिला का आरोप है कि पहले तो उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। फिर बाद में पति उसे रखने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसका हलाला कराने की जिद पर अड़ गया। पीड़िता की शिकायत पर ग्वालियर महिला पुलिस ने पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाद संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने वाले ससुर और देवर को भी आरोपी बनाया है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली 26 साल की विवाहिता ने शिकायत (Complaint) में बताया कि 12 अप्रैल 2016 को झांसी (Jhansi) के सीपरी बाजार निवासी आदिल खान से उसका निकाह हुआ था। पति अक्सर शराब पीकर मारपीट करता था। शादी के सालभर बाद उसके एक बेटा हुआ, इस बीच ससुर आजाद खान और देवर आबिद खान उससे ज्यादती करने की कोशिश करते थे, जब उसने इसकी शिकायत पति आदिल से की तो उसने पत्नि को ही चरित्रहीन बताया और दहेज में कार मांगने लगा।
ससुर पर बुरी नीयत रखने का लगाया आरोप
पीड़िता के मुताबिक, उसके ससुर की उस पर बुरी नीयत थी, पति आदिल भी उसे ससुर के साथ हमबिस्तर होने के लिए मजबूर करने लगा। जब पीड़िता ने इनकार कर दिया तो करीब 4 महीने पहले पत्नि और ढाई साल के बच्चे को घर से निकाल दिया। तब से पीड़िता ग्वालियर आकर मायके में रह रही थी और पीड़िता ने महिला थाने में शिकायती आवेदन दे दिया, जिस पर पति आदिल ने 26 दिसंबर को ग्वालियर आकर उसे शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया।
ससुर के साथ हलाला के लिए बनाया दबाव
महिला थाना गीता भदौरिया ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, 28 जनवरी की रात पति आदिल और ससुर आजाद ग्वालियर आए पति आदिल ने मारपीट कर तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। इस दौरान पति आदिल ने पीड़िता से कहा कि अगर उससे दोबारा निकाह करना है, तो पहले हलाला करना होगा, जिसके लिए उसके पिता से निकाह कराएगा, फिर पिता से तलाक दिलाकर खुद उससे निकाह करेगा। पति द्वारा तीन तलाक देने और फिर हलाला के नाम पर ससुर के साथ हमबिस्तर होने की शर्त पीड़िता ने मंजूर नहीं की। आखिर परेशान पीड़िता 31 जनवरी की रात महिला थाने पहुंची और पूरे मामले की शिकायत की।
महिला पुलिस ने दर्ज किया मामलामहिला थाने में पति आदिल के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं ससुर आजाद खान और देवर आबिद खान के खिलाफ छेड़छाड़ और दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए झांसी में दबिश दे रही है ।
क्या होता है हलाला
हलाला यानी ‘निकाह हलाला’। शरिया के मुताबिक अगर एक पुरुष ने औरत को तलाक दे दिया है तो वो उसी औरत से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वह औरत किसी दूसरे पुरुष से शादी कर तलाक न ले ले। लेकिन यह जानना जरूरी है कि यह इत्तिफ़ाक से हो तो जायज़ है जान बूझ कर या योजना बना कर किसी और मर्द से शादी करना और फिर उससे सिर्फ इस लिए तलाक लेना ताकि पहले शौहर से निकाह जायज़ हो सके यह साजिश नाजायज़ है और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने ऐसी साजिश करना गलत बताया है।
अब देखने वाली बात ये है कानुन के रहते हुए भी लोग कानुन को तोड़ने में लोग क्यों लगे हैं । हलाला के केस में तो ये सरासर अज्ञानता है ।