कांग्रेस नेता शशि थरूर जितना अपने अंग्रेजी के वजह से विख्याात है उतना ही अपने आपत्तिवजनक बयानों को लेकर भी । आज उसी बयान के एवज में दिल्लीे के एक अदालत ने उनपर जुर्माना लगाया है । हालांकि जुर्माने की राशि ज्यादा नहीं है लेकिन है तो जुर्माना ही ।
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर के खिलाफ 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उनके खिलाफ यह जुर्माना सुनवाई में नहीं शामिल होने को लेकर लगाया गया है। कांग्रेस नेता पर प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाप आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
A Delhi court imposes fine of Rs 5,000 on Shashi Tharoor for not appearing before it for a hearing, in connection with a defamation case filed by BJP leader Rajiv Babbar. The case was filed by Babbar over Tharoor’s alleged “scorpion sitting on a Shivling” remark against PM Modi. pic.twitter.com/JICnMtrqgP
— ANI (@ANI) February 15, 2020
इससे पहले इसी मामले में शशि थरूर के खिलाफ एक जमानती वारंट भी जारी किया गया था। थरूर पर आरोप है कि उन्होंने कहा था, ‘आरएसएस के एक नेता ने एक पत्रकार से कहा कि मोदी शिवलिंग पर चिपके बिच्छू की तरह हैं, जिसे न तो हटाया जा सकता, और ना ही चप्पल से मारा जा सकता है।’
इससे पहले मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कुमार कश्यप ने कांग्रेस नेता के खिलाफ वारंट जारी किया था। अदालत ने यह वारंट थरूर और उनके वकील के अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर जारी किया। मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता राजीव बब्बर पर भी अदालत के समक्ष पेश नहीं होने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, एक जूनियर वकील ने बब्बर का प्रतिनिधित्व किया।