मुंबई की अदालत ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य को सात अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा- मेरा मानना है कि जांच महत्वूर्ण स्थिति में है। जांच की इस पहलू को ध्यान में रखते हुये एनसीबी के साथ आरोपी की उपस्थिति 7 तक के रिमांड पर आवश्यक है। आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने तर्क दिया कि आर्यन खान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ और अदालत से जमानत देने को कहा। आर्यन खान को जहाज पर ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है। वह चाहे तो पूरा जहाज खरीद सकता है। दूसरी ओर, एनसीबी ने तर्क दिया कि जांच जारी है और आर्यन खान को हिरासत में लेने की जरूरत है। अदालत ने एनसीबी से यह स्पष्ट करने को कहा कि कितनी मात्रा में और किसके पास से मादक पदार्थ जब्त किये गये।
एनसीबी ने अदालत को बताया कि अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस और मुनमुन धमेचा से 5 ग्राम चरस जब्त की गई है। एनसीबी की ओर से पेश हुये एएसजी अनिल सिंह ने गिरफ्तार आरोपी से कथित रूप से बरामद चैट की एक प्रति अदालत को सौंपी। उन्होंने कहा, भुगतान नहीं किये जाने के बारे में कुछ चैट हैं, जिसमें कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, थोक खरीद के बारे में बातचीत होती है। कुछ चैट जुलाई 2020 के भी हैं।
अरबाज मर्चेंट की ओर से पेश तारक सैयद ने दावा किया कि रिमांड आवेदन भ्रामक है और इसमें यह उल्लेख नहीं है कि किसके पास से कितनी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई। तारक सईद ने कहा- मुझे पंचनामा देखने की जरूरत है। हालांकि, रिमांड आवेदन भ्रामक है। जाहिर तौर पर उन्होंने इन तीनों अरबाज मर्चेंट, आर्यन खान, मुनमुन धमेचा से केवल 5 ग्राम चरस बरामद की है।
कोर्ट में बचाव के दौरान आर्यन खान के वकील ने कहा- कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मैंने अपना अच्छा आचरण दिखाया। मैं अधिकारियों को देखकर नहीं भागा। मैंने उन्हें जांच करने की अनुमति दी। इसलिए उन्हें कस्टडी नहीं दी जानी चाहिये। आर्यन खान के वकील ने आगे कहा- बिना पुष्टि के फोन पर बात करना, अपराध नहीं है।
आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने तर्क दिया कि भले ही मामला गैर-जमानती हो, लेकिन इसका समर्थन करने के लिये तथ्य और सबूत होने चाहिये। व्हाट्सएप चैट में “अपमानजनक सबूत” पाये जाने और “अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट” से जुड़े होने के आरोपों पर, महाशिंदे ने कहा, “वे खान के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबूतों के साथ इसका समर्थन करना होगा… अदालत चैट को देख सकती है… वे इसके बारे में बात नहीं करते हैं।”
आर्यन खान के वकील ने आगे तर्क दिया कि अन्य आरोपियों से जब्त की गई व्यावसायिक मात्रा को खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को मुंबई के तट पर एक क्रूज जहाज पर सवार एक रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के बाद, सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। NCB ने NDPS अधिनियम (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) के तहत पकड़े गये सभी आठ लोगों के बयान दर्ज किये हैँ। रविवार दोपहर आर्यन खान और दो अन्य को प्रतिबंधित सामग्री के सेवन, बिक्री और खरीद में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।