कोरोना वायरस (Coronavirus) की इस परेशानी के बीच एक अच्छी खबर है. सरकार ने सब्सिडी लिंक होम लोन स्कीम (प्रधानमंत्री आवास योजना) की अवधि एक साल बढ़ाने का फैसला किया है. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) को सरकार ने 2017 में लागू किया था जो मार्च 2020 में खत्म हो गया था. अब इसकी तारीख बढ़ाकर मार्च 2021 कर दी गई है. इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 6-18 लाख रुपये के बीच में है.
कैसे मिलेगा आम आदमी को फायदा- इस योजना का लाभ बैंकों में होम लोन के लिए आवेदन कर सब्सिडी की मांग करें. अगर आप सब्सिडी पाने के पात्र होंगे तो आपका आवेदन केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) को भेज दिया जाएगा. आपका आवेदन मंजूर हो जाता है तो नोडल एजेंसी बैंक को सब्सिडी वाली राशि भेज देगी. यह राशि आपके खाते में जमा हो जाएगी. इससे आपके कुल लोन राशि घट जाएगी.
उदाहरण के लिए अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये और लोन की राशि 9 लाख रुपये है तो सब्सिडी 2.35 लाख रुपये होगी. जब यह सब्सिडी होम लोन से घटेगी तो आपके लोन की राशि घटकर 6.65 लाख रुपये पर हो जाएगी. इसके बाद आपको इसी घटी राशि पर ईएमआई पर चुकानी होगी.अगर लोन की राशि सब्सिडी का फायदा उठाने की तय सीमा से ज्यादा है तो अतिरिक्त राशि पर मौजूदा दर से ब्याज देना होगा
2 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगा फायदा- इस स्कीम का अब तक 3.3 लाख लोगों ने फायदा उठाया है. सरकार को उम्मीद है कि स्कीम की तारीख बढ़ा देने से और 2.5 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि इससे हाउसिंग सेक्टर के लिए 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से हाउसिंग सेक्टर को सहारा मिलेगा. रोजगार के अवसर पैदा होंगे क्योंकि स्टील, लोहा और अन्य कंस्ट्रक्शन सामानों की डिमांड बढ़ेगी.
यह सरकार की पुरानी स्कीम है. इसे मई 2017 में लाया गया था. 31 मार्च 2020 को इस स्कीम की मियाद खत्म हो गई थी. अब दोबारा इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. जिन लोगों की सालाना इनकम 6 लाख से लेकर 18 लाख रुपये है, वे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. सरकार को उम्मीद है कि 2020-21 के दौरान 2.5 लाख मध्यम इनकम वाले परिवारों को इसका फायदा मिलेगा. अब तक 3.3 लाख मध्यम वर्ग के परिवारों को इसका फायदा मिला है.
क्या है ये योजना- इस स्कीम के जरिए सरकार की कोशिश शहरी गरीबों को घर देने की है. मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) की दो कैटिगरी है. जिनकी सालाना इनकम 6-12 लाख है वे MIG-1 कैटिगरी में और जिनकी सालान इनकम 12-18 लाख के बीच है वे MIG-2 कैटिगरी में आते हैं.
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत दोनों कैटिगरी के लोगों को इंट्रेस्ट सब्सिडी मिलता है. MIG-1 कैटिगरी 9 लाख तक को होम लोन पर इंट्रेस्ट सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं. इंट्रेस्ट सब्सिडी 4 फीसदी है. लोन की अवधि 20 सालों के लिए होगी.
MIG-2 कैटिगरी के लोग 12 लाख तक के होम लोन पर इंट्रेस्ट सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं. इंट्रेस्ट सब्सिडी 3 फीसदी मिलता है. लोन की अवधि 20 साल के लिए होगी.
सब्सिडी पाने की क्या है योग्यता -आपकी सालाना आमदनी 6 लाख से 8 लाख के बीच में होनी चाहिए. यह आय पति और पत्नी दोनों की मिलाकर होनी चाहिए. आप जो घर खरीदने जा रहे हों वह आप दोनों का पहला घर हो. यह घर हाल ही में (नया) बना होना चाहिए. आप तब PMAY की सब्सिडी पाने के हकदार नहीं हैं, अगर आपके परिवार ने सरकार की ओर से चलाई जा रही किसी भी स्कीम का लाभ उठाया हो भारत में आपका पहले से एक घर हो.
Input : News18