उन्नाव कांड में कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा दी गई है । उन्हें मरने तक यानी जब तक जिंदा रहेंगे जेल में रहेंगे ।
साथ ही उनपर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है । यह राशी से कुछ रकम पीड़िता के परिजन को भी दी जाएगी ।
ज्ञात हो कि कुलदीप सेंगर बीजेपी के पूर्व विधायक हैं और उन्नाव कांड के आरोपी हैं ।
इससे पहले मंगलवार को भी कोर्ट में कुलदीप की सजा पर बहस हुई थी। सोमवार को कोर्ट ने कुलदीप को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण का दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा पर हुई बहस के दौरान सीबीआई ने दोषी विधायक के लिए अधिकतम सजा की मांग और पीड़ित के लिए उचित मुआवजा मांगा था।
वहीं, सेंगर के वकीलों ने अदालत से उसे न्यूनतम सजा देने की प्रार्थना की थी। वकीलों ने कहा था- सेंगर के दो नाबालिग बेटियां हैं और पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। इसलिए सजा सुनाते समय इन बातों पर भी विचार किया जाए।
बता दें कि 2017 में कुलदीप और उसके साथियों ने उन्नाव में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। जुलाई 2019 में पीड़ित की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। हादसे में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़ित लड़की और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। सेंगर पर यह एक्सीडेंट करवाने का भी आरोप लगा था, लेकिन जांच में उसे क्लीनचिट दे दी गई थी।