केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। यानी अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। दूसरे चरण का लॉकडाउन तीन मई को खत्म हो रहा है। इसके बाद चार मई से तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू होगा। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
#देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। अगर किसी बस में 60 सीटें हैं, तो उसमें 30 से ज्यादा यात्री नहीं होंगे। इसी तरह, डिपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इन जिलों में सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे।
#ऑरेंज जोन में बसें नहीं चलेंगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें दो ही लोग बैठ सकते हैं। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटीज शुरू होंगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे।
MHA amends Para 11 of the #lockdown extension order, ‘in Orange Zones, in addition to activities permitted in Red Zone, taxis & cab aggregators will be permitted with 1 driver & 2 passengers only’. https://t.co/iACNHIxblO
— ANI (@ANI) May 1, 2020
#हालांकि सभी तरह के जोन में कुछ चीजों पर पाबंदी रहेगी। इसमें हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा यात्रा शामिल है। इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थानों का संचालन, होटल और रेस्तरां, बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान- जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर आदि बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी।
#विशेष परिस्थिति में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति है। इसके लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत छूट मिलेगी।
#रात सात बजे से सुबह के सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इसे लागू कराने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा 144 की मदद ले सकता है। सभी जोन में 65 साल से ऊपर के व्यक्ति, प्रेगनेंट महिला, 10 साल से कम उम्र के बच्चे को घर में रहना होगा। केवल हेलथ इमरजेंसी और जरूरी गतिविधियों के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं।
#हर तरह के जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खुल सकते हैं। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य तरह के सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इसकी इजाजत नहीं होगी।
#रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर भी कुछ गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। इसमें साइकिल रिक्श, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, एक जिले से दूसरे जिले में चलने वाली बसें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे।
#रेड जोन में कुछ और गतिविधियों की इजाजत होगी। परमिटेड एक्टिविटी के लिए गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। चार पहिया वाहन में दो लोग यात्रा कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक टाउनशिप की अनुमति है।
#ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। हालांकि रेड जोन में सिर्फ जरूरी सामान की दी ऑनलाइन डिलीवरी होगी।
#रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति है। मनरेगा कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में, शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी।
#कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, जैसे, बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति है। मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति है। सभी वृक्षारोपण गतिविधियों की अनुमति है।
#सार्वजनिक उपयोग की चीजें जैसे, बिजली, पानी, कचरा प्रबंधन, दूरसंचार, इंटरनेट कूरियर और डाक सेवाओं के संचालन की अनुमति है।