दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ऐलान कर दिया है कि दीवाली के बाद 4 से 15 नवंबर तक के बीच ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा. पहला ओड इवन 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016, दूसरा ओड इवन 15 से 30 अप्रैल 2016 को दिल्ली में लगाया गया था. इस दौरान वाहन चालकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, यह हर किसी को नहीं मालूम होता. यदि आप दिल्ली की सड़क पर निकलने जा रहे हैं तो पहले यह खबर आपको पढ़ना चाहिए. ऑड-ईवन के कई नियम व दिशा-निर्देश हैं. दिल्ली की सड़क पर किस तरह की व्यवस्था लागू होती है इसकी जानकारी लेना बेहद जरूरी है. चलिए हम आपको बताते हैं ऑड-ईवन के महत्वपूर्ण जानकारियां-
ऑड-ईवन के नियम व दिशा-निर्देश-
- दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ओड इवन चलेगा. ऑड-ईवन का मतलब होता है कि ऑड (विषम- 1,3,5,7,9) तारीख को ऑड नंबर की कार और ईवन (सम संख्या – 2,4,6,8,0) तारीख को इवन नंबर की कार चलेगी.
- आपके कार नंबर का आखिरी डिजिट ऑड-ईवन में देखा जाता है.
- ऑड-ईवन केवल निजी कारों पर लागू होता है.
- दो-पहिया वाहन ऑड-ईवन में शामिल नहीं होते.
- ऑड-ईवन सोमवार से शनिवार तक लागू होता है, जबकि रविवार छुट्टी होती है.
- ऑड-ईवन दिशा-निर्देश में महिलाओं को इसमें छूट दी जाती है.
- कार में स्कूली बच्चे होने पर भी ऑड-ईवन में छूट होती है.
- ऑड-ईवन कमर्शियल गाड़ियों पर ओड इवन लागू नहीं होता.
- ऑड-ईवन सीएनजी कार पर लागू नहीं होता.
- हालांकि कमर्शियल कार जैसे ओला-ऊबर पर ऑड इवन नियम लागू नहीं होता, लेकिन सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ओला-ऊबर की मनमानी पर भी लगाम लगाएंगे.
क्या है केजरीवाल का ऐक्शन प्लान
- दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू होगा
- सबसे प्रदूषित 12 जगह पर अलग प्लान
- प्रदूषण की शिकायत के लिए वॉर रूम
- छोटी दिवाली पर लेज़र शो होगा
- दिवाली पर पटाखे न छोड़ने की अपील
- धूल ख़त्म करने के लिए पानी छिड़काव
- दिल्ली सरकार मुफ़्त मास्क बांटेगी
- उड़ती धूल के लिए पानी का छिड़काव होगा
- कूड़ा जलाने से रोकने को मार्शल होंगे
- सरकार की ओर से मुफ़्त पौधे बांटे जाएंगे
आपको बता दें कि प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में यह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था. जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था. इसके बाद जब साल 2017 में इसको लागू करने की कोशिश की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट की समिति ने इसको लागू करने के खिलाफ फैसला दिया था.