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किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले किसानों को सरकार की ओर से करारा झटका लगा है. वैसे खेतिहर किसानों को झटका लगा है, जिनके पास पिता या दादा के नाम पर जमीन है. सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना के तहत ऐसे लोगों को 6000 रुपये नहीं मिलेगी.
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की मदद के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी जिसके तहत किसानों के बैंक अकाउंट में मोदी सरकार हर साल 6000 रुपये जमा करती है. यह पैसे तीन किश्त में खाते में पहुंचते हैं.
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए. यदि कोई किसान खेती तो कर रहा हो, लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम हो, तो वह किसान इस योजना का लाभार्थी नहीं बन सकता है. इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति खेती की जमीन का मालिक भी है, लेकिन वह सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हो,पूर्व सांसद, विधायक या मंत्री हो, या भी इनके परिवार के लोग हों, ये सभी इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं.
किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बनाये गए नियमों के मुताबिक जिन्हें 10,000 रुपये या इससे अधिक पेंशन मिलती है, वे सभी पेंशनर भी इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं. पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, इंजिनियर हो, वकील हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा.