उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कुलदीप को आपराधिक साजिश (120 बी) के तहत दोषी करार दिया गया है। 12 मार्च को कुलदीप सेंगर को सजा का ऐलान होगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आपका आशय नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मारा गया, वो क्रूर था। ऐसे में आपको दोषी करार दिया जाता है। साथ ही कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी कर दिया है।
बता दें कि, जून 2017 को रेप पीड़िता ने तत्कालीन भाजपा विधायक सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था, उस समय पीड़िता नाबालिग थी। बाद में रायबरेली में सड़क हादसे में रेप पीड़िता को कथित तौर पर जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। पीड़िता की कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दिया था, जिसमें उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी और वह और उनका वकील गंभीर रूप से घायल हो गया थे। उन्नाव रेप केस में सेंगर पहले ही दोषी साबित हो चुके हैं।
16 दिसंबर 2019 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी और 20 दिसंबर को सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ-साथ 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।