गुजरात (Gujarat) के कई शहरों में अब हेलमेट लगाने लगाने पर जुर्माना नहीं लगेगा। इतना ही नहीं गुजरात सरकार ने बाइक या स्कूटर पर तीन लोगों को बैठने की छूट दी गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र के उस मोटर व्हीकल एक्ट को धता बता दिया, जो इसी साल सितंबर में लागू हुआ था।
इससे पहले राज्य सरकार ने MV Act 2019 में लगाए गए भारी जुर्माने की रकम को कम कर दिया था। सरकार ने मुख्य रूप से टू व्हीलर और खेती के काम में लगे वाहनों को ये छूट दी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani ) ने कहा था ‘हमने इस में नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है। इसमें जुर्माने की रकम को कम किया है। बता दें कि नए नियम 16 सितंबर से लागू हुए थे।
सरकार की ओर से कहा गया है शहरी इलाकों में हेलमेट और तीन सवारी की परमिशन इसलिए दी गई है, क्योंकि कई जगहों से पुलिस और आम लोगों के बीच झड़प की खबरें आ रहीं थीं।
जहां जुर्माना 1000 उसकी जगह सिर्फ 500 रुपए।।।
बता दें नए नियम में MV Act में हेलमेट नहीं पहनने पर नए नियम के तहत जुर्माना 1000 रुपये है, लेकिन गुजरात में इसे बदलकर 500 कर दिया गया है। वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने पर नए नियम के तहत 1000 रुपये फाइन का प्रावधान है। गुजरात में इसे 500 कर दिया गया है।
बिना ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल चलाने पर नए नियम के तहत 5000 रुपये जुर्माना लगता है, लेकिन गुजरात में टू व्हीलर वाहन चालकों को 2000 हजार और बाकी वाहन को 3000 हजार जुर्माना देना है। ट्रिपल सवारी में नए नियम के मुताबिक 1000 जुर्माना है लेकिन गुजरात में महज 100 रुपये जुर्माना देना है।
खतरनाक तरीके से वाहन चलाने नए नियम के मुताबिक 5000 रुपये जुर्माना है, जबकि गुजरात में थ्री वीलर वाले को 1500, एलएमवी 3000 और बाकी के लिए 5000 रुपये जुर्माना है। नए नियम में ओवर स्पीडिंग के तहत 2000 रुपये जुर्माना देना होगा, लेकिन गुजरात में 1500 रुपये है।