बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित ‘मणिकर्णिका फिल्म्ज’ ऑफिस को बीएमसी ने कथित तौर पर अवैध निर्माण को तोड़ दिया है. इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई कार्रवाई में फैसला कंगना रनौत के पक्ष में गया है. हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हालांकि बीएमसी ने पहले ही अपनी कार्रवाई पूरी ली थी. कोरोना के माहौल को देखते हुए बांबे हाईकोर्ट ने 26 मार्च 2020 को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार बीएमसी और सभी संबंधित विभाग कोरोना के माहौल को देखते हुए किसी के खिलाफ कोई विरोधआत्मक कार्रवाई जल्दबाज़ी में ना करें। जिससे कि अगर व्यक्ति को अदालत का दरवाजा खटखटाना हो तो वह कानूनी सहायता के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सके।
हाईकोर्ट ने 26 मार्च को यह आदेश जारी किया था और 31 अगस्त को इस आदेश को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा भी दिया है. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीएमसी क्या हाईकोर्ट के आदेश का भी सम्मान नहीं करते या पालन करना उचित नहीं समझती. ऐसे भी क्या जल्दबाजी थी कि बीएमसी ने नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही कंगना के ऑफिस में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. वो भी तब जब मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में आज ही होनी थी।