मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अनलॉक-7 में दी जा रही रियायतों और प्रावधानों की घोषणा कर दी है। 15 नवंबर तक ये नियम लागू रहेंगे। अब पूजा के पंडाल तो लगेंगे लेकिन मां दुर्गा के दर्शन के लिए कोरोना का टीका लेना होगा। प्रवेश द्वार पर कोरोना टीका के प्रमाण पत्र की जांच होगी।
सभी दुकानें व प्रतिष्ठान सामान्य तरीके से खुलेंगे। विवि, कॉलेज, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान तथा पहली से 12 वीं तक के स्कूल सामान्य तरीके से खोले जा सकेंगे। सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जाएंगे। कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खुलेंगे। विवाह समारोहों का आयोजन कोविड के अद्यतन एसओपी के अनिवार्य अनुपालन के साथ होगा।
इन शर्तों पर ही पूजा पंडाल लगेंगे
पूजा पंडाल और मेला प्रबंधकों व कार्यकर्ताओं के लिए भी कोरोना टीका का कम से कम पहला डोज लेना जरूरी होगा। पंडाल अथवा मेला के लिए स्वीकृत स्थल की घेराबंदी की जाएगी। प्रवेश द्वार पर टीकाकरण प्रमाण पत्र की जांच जरूरी।