बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ फिलहाल केवल नैक से मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों को ही दिया जाएगा । मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में एकल पीठ के न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दिया । एकल पीठ ने अपने आदेश में राज्य सरकार द्वारा 5 जुलाई 2019 को जारी किए गए आदेश को स्थगित कर दिया था ।
इसी आदेश के खिलाफ राज्य सरकार एलपीए दायर कर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए एकल पीठ को कहा कि वह इस मामले में अपना अंतिम आदेश पारित करें। मालूम हो कि राज्य सरकार ने 5 जुलाई 2019 को एक पत्र निकाल कर कहा था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को दिया जाएगा जो नैक से मान्यता प्राप्त संस्थानों या विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं ।
सरकार के इसी आदेश को छात्रों ने हाई कोर्ट मैं चुनौती दी थी। छात्रों का कहना था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ बिहार के सभी छात्रों को मिलना चाहिए चाहे वह नेट से मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे हो या अन्य किसी भी तकनीकी संस्थानों में। छात्रों का कहना था कि सरकार का यह आदेश गलत है और इस पर रोक लगाया जाना चाहिए।