बिहार बोर्ड में संविदा पर नियुक्त सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा 26 जुलाई के बाद समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद बोर्ड के सचिव प्रमोद कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सचिव के आदेश में कहा गया है कि समिति में संविदा के आधार पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों को 11 माह के पहले नियोजन के बाद समय-समय पर 11 माह के लिए सेवा विस्तार दिया जाता रहा है।
नियोजन एवं सेवा अवधि के विस्तार के संबंध में 22 मई 2018 को जारी शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है इन कर्मियों की सेवा अवधि का विस्तार 26 जुलाई 2020 तक ही किया जाना है। यानी परीक्षा समिति में अबतक जितने भी पदाधिकारी और कर्मचारी संविदा पर नियुक्त हुए हैं उनकी सेवा 26 जुलाई तक ही रहेगी।
बोर्ड के इस आदेश में सितंबर 2019 से लेकर जून 2020 तक जिन पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा विस्तार का पत्र दिया गया था वे सभी निरस्त हो गए हैं। अब इन सबकी सेवा 26 जुलाई तक ही है।