अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक हैं, यानी अगर आपका SBI में खाता है तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. बैंक ने अपने ग्राहकों को आगाह किया है कि अगर वे अपना PAN और आधार 30 जून तक लिंक नहीं कराते हैं तो उन्हें आगे ट्रांजैक्शन में दिक्कतें हो सकती हैं.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों की किया अलर्ट
दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है कि वे 30 जून, 2021 से पहले अपना KYC करा लें. अगर कोई ग्राहक इसे गंभीरता से नहीं लेता है तो फिर ऐसे कस्टमर्स का बैंक अकाउंट 30 जून के बाद सस्पेंड हो सकता है.
बैंक ने ट्वीट कर अपने ग्राहकों को दी जानकारी
इसके लिए बैंक ने बकायदा ट्वीट करके अपने ग्राहकों को जानकारी है कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है. अगर पैन और आधार तय समय 30 जून तक लिंक नहीं होता है तो फिर PAN इनएक्टिव हो जाएंगे और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी.
घर बैठे इस KYC की प्रक्रिया को कर सकते हैं पूरी
इसके अलावा बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे घर बैठे इस KYC की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं. सरकार ने पहली बार जुलाई 2017 में पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन तय की थी. तब से अब तक कई बार इसकी तारीख बढ़ा चुकी है.