राज्य में मंगलवार से घाटों पर खनन व बालू की बिक्री शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रलय के आदेश के बाद सोमवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। खान एवं भू-तत्व विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक अरुण प्रकाश ने विभाग के फैसले से जिलों को अवगत करा दिया है।
अरुण प्रकाश ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। जिसमें उन्होंने गृह मंत्रलय के आदेश का हवाला देकर कहा है कि जिन बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है उन घाटों से बालू की खुदाई, बिक्री शुरू करें। लेकिन इस दौरान लॉक डाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि बालू घाटों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और मजदूरों के बीच कम से कम दो गज की दूरी रखी जाए।
काम करने वाले श्रमिकों के खान-पान व अन्य चीजों की व्यवस्था करना पट्टेधारियों का काम है इसे अधिकारी सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी यह भी तय करें कि बंदोबस्तधारी श्रमिकों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध हों। विशेष सचिव ने कहा है कि जिले के समाहर्ता अथवा खनन पदाधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे के लॉक डाउन और खनन नियमों का पालन हो रहा हो।
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