लॉकडाउन थ्री में राज्य के लाेगाें काे निजी काम के लिए सिर्फ दाे ही स्थितियाें में वाहन पास मिलेगा। पहला, इलाज कराने अाैर दूसरा, पारिवारिक सदस्य की मृ/त्यु या श्रा/द्ध में शामिल हाेने के लिए ही पास जारी हाेगा। इसके अलावा अन्य किसी भी हालत में वाहन पास नहीं दिया जाएगा। हालांकि, यदि दूसरे राज्य का काेई व्यक्ति अगर बिहार में फंसा है ताे उसे अपने घर जाने के लिए पास मिल सकेगा। यह स्थिति राज्य सरकार द्वारा अावेदन फाॅर्म में बदलाव किए जाने से उत्पन्न हुई है।
अब तक इन दाे प्रमुख वजहाें के अलावा वाहन पास के लिए अाॅनलाइन अावेदन फाॅर्म में अन्य कारण का भी काॅलम था जिसे अब हटा दिया गया है। अब यदि आपके बच्चे, पत्नी, मां-बाप दूसरे जिले और दूसरे राज्य में लॉकडाउन के दौरान फंसे हैं। आप उनको निजी वाहन से लाना चाहते हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी आपको पास नहीं मिलेगा। लेकिन किसी अाॅफिस के कर्मचारी काे प्रमाण पत्र पेश करने पर कार्यालय के काम के लिए पास मिल सकेगा।
नवादा के विधायक को मिला था कोटा का पास…मचा था बवाल : लॉकडाउन में आवाजाही पर लगी रोक के बीच वाहन पास जारी करने पर ही बवाल हुआ। यह पास नवादा के एसडीओ की ओर से हिसुआ के विधायक को जारी किया गया था। विधायक कोटा से बेटी को लाने गए। यह वह दौर था जब कोटा के छात्र वापसी की मांग कर रहे थे और सरकार केंद्रीय गाइडलाइन का हवाला दे रही थी। मामले में नवादा के एसडीओ, विधानसभा के ड्राइवर तक पर कार्रवाई हुई। ड्राइवर पर इसलिए कि विधायक भाजपा के सचेतक हैं और उन्हें विधानसभा से गाड़ी मिली है। ड्राइवर पर आरोप यह लगा कि राज्य से वाहन बाहर ले जाने के लिए सभा सचिवालय से अनुमति नहीं ली गई। एसडीओ निलंबन मुक्त हो चुके हैं।
सिर्फ तीन कैटेगरी में ही अब वाहन पास : पटना जिला प्रशासन की बेवसाइट से ऑनलाइन आवेदन के कॉलम से अन्य कारण काे हटा देने से पास में महज तीन श्रेणियां बच गई हैं। ये हैं-व्यक्तिगत, अधिकारिक और व्यापार। व्यक्तिगत कारण में तीन ऑप्शन हैं-पारिवारिक सदस्य की मृ/त्यु या श्राद्ध, दूसरा,–निजी आकस्मिक चिकित्सा और पारिवारिक सदस्यों की आकस्मिक चिकित्सा होना, तीसरा,- बिहार में फंसे अन्य राज्यों के व्यक्ति हैं। इनमें से जो भी कारण आप देंगे उसका साक्ष्य अपलोड करना होगा।
तभी आपको पटना जिला प्रशासन से पास मिलेगा। इन तीन कारणों को छोड़ चौथा कारण होने पर ऑनलाइन पास का आवेदन भरने पर ही रोक लगा दी गई है। वहीं अधिकारिक यात्रा का पास बनाने के लिए आवेदन देते हैं तो आपको कार्यालय कर्मचारी, आउट सोर्सिंग कर्मचारी या अन्य में से एक सलेक्ट करना है। इसका साक्ष्य अपलोड करना है। इसी तरह व्यापार के लिए पास का आवेदन देंगे तो आपको र्इ-कामर्स, थोक, खुदरा या निर्माण से संबंधित आवेदन भरना होगा।
बिहार सरकार ने तीन कारणों से व्यक्तिगत श्रेणी में पास जारी करने का निर्देश दिया है। इसमें पारिवारिक सदस्यों की मृ/त्यु होने, पारिवारिक सदस्य की आकस्मिक चिकित्सा और बिहार में फंसे दूसरे प्रदेश के लोग शामिल हैं। इसके अलावा किसी वजह से पास नहीं दिया जाएगा। -कुमार रवि, डीएम, पटना
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