बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी की पोल खोलने वाले जाप प्रमुख पप्पू यादव पर औऱ मुकदमा हुआ है. शनिवार को राजीव प्रताप रूडी के समर्थकों ने केस दर्ज कराया था. अब सरकार की ओऱ से मुकदमा दर्ज कराया गया है. स्थानीय सीओ ने पप्पू यादव पर केस दर्ज कराया है.
लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा
पप्पू यादव के खिलाफ स्थानीय सीओ सुशील कुमार ने अमनौर थाने में एफआईआर दर्ज करायी है. सीओ ने पप्पू यादव पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने से लेकर धारा 144 तोड़ने का आरोप लगाया है. सीओ ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि बिहार में पिछले 5 मई से निषेधाज्ञा यानि धारा 144 लागू है. लेकिन पूर्व सांसद पप्पू यादव पिछले 7 मई को बिना प्रशासन की अनुमति से अमनौर इलाके में 25-30 आदमी के साथ आये.
सीओ ने अपने FIR में कहा है कि पप्पू यादव ने सरकारी परिसर में घुस कर राजनीतिक क्रियाकलाप किया है. इससे निषेधाज्ञा के साथ साथ बिहार सरकार द्वारा घोषित किये गये लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है. सीओ की एफआईआर में पप्पू यादव पर शांति भंग करने का भी आरोप लगाया है.
गौरतलब है कि दो दिन पहले पप्पू यादव ने सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद मद से खरीदे गये एंबुलेंस को छिपा कर रखने का पोल खोल दिया था. पप्पू यादव ने अमनौर में जाकर कैमरे के सामने उन एंबुलेंस को दिखाया था जो ढ़क कर रखे गये थे. कोरोना के इस दौर में जब बिहार के लोग एंबुलेंस के अभाव में मर रहे हैं औऱ एंबुलेंस संचालक मनमाना पैसा वसूल रहे हैं तब सांसद फंड से खरीदे गये एंबुलेंसो को छिपा कर रखा गया था.
पप्पू के इस खुलासे के बाद शनिवार को खुद को पंचायत एंबुलेंस समन्वयक बताने वाले सांसद समर्थक ने पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी. एफआईआर में पप्पू यादव पर एंबुलेंस में तोड़ फोड़ करने, हथियार के बल पर फिरौती मांगने जैसे आरोप लगाये गये थे. अब सरकार क्यों पीछ रहती. सरकार ने भी पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है.