बिहार में भी 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोरोणा संक्रमण रोकने को लेकर 30 मई 2020 को दिशा निर्देश जारी किया गया है.
गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक विस्तारित किया गया है. इसके साथ ही कई अन्य निर्देश भी दिए गए हैं.गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार ने विचार के बाद यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय का उपर्युक्त आदेश एवं उनके साथ संलग्न दिशानिर्देशों को बिहार में यथावत लागू एवं अनुपालन किया जाएगा.
अपर मुख्य सचिव गृह ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें.