चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (Lalu Yadav) की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी के (RC 38A/96) मामले में झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High court) में जमानत याचिका (Bail Petition) दायर की गई है. लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि दुमका कोषागार से जुड़े इस मामले में 6 नवम्बर 2020 को आधी सजा (42 महीने) पूरी हो जाएगी. राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 13 लाख रुपये की अवैध निकासी मामले में दोषी मानते हुए 07 साल की सजा सुनाई थी.
लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि 1997 में, 2013 में और वर्तमान समय में कारावास में काट रहे सजा की अवधि को जोड़कर 6 नवम्बर तक 42 महीने का कारावास पूरा हो जाएगा, जो अदालत द्वारा दी गयी सजा की अवधि की आधी है. इसलिए इस मामले अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने हाफ सेंटेंस पूरा करने और खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने की गुहार उच्च न्यायालय से लगाई है. लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि देवघर और चाईबासा के जिन दो मामलों में उच्च न्यायालय से बेल मिल गया है उसमें अदालत के आदेशानुसार आज बेल बांड भर दिया गया है जिसे कोर्ट ने स्वीकार लिया है.
लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने बताया कि दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद संभावना है कि 06 नवम्बर को जमानत की अर्जी पर सुनवाई हो और उन्हें उम्मीद है कि झारखंड उच्च न्यायालय से उस दिन बेल मिल जाएगी तो फिर लालू प्रसाद कारावास से बाहर आ सकेंगे क्योंकि अन्य मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है.