रेस्तरां और मिठाई दुकान वालों के साथ ही अन्य तरह के खुदरा कारोबारियों को अपने ग्राहकों को दिये जाने वाले बिल पर एफएसएसएआइ का लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य होगा. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) अक्तूबर से खाद्य का कारोबार करने वालों के लिए यह नियम लागू करने जा रहा है.
इसके साथ ही रेस्तरां में प्रमुख स्थानों पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित बोर्ड लगाने होंगे, जिन्हें ग्राहक आसानी से पढ़ और समझ सकें. इसके लिए भी एफएसएसएआइ अपने मौजूदा नियमों में संशोधन की तैयारी कर रहा है.
नये नियमों से ग्राहकों को यह होगा कि खाद्य पदार्थों में किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत करने में उन्हें आसानी हो जायेगी. मिली जानकारी के अनुसार बहुत सी शिकायतों का निबटारा केवल इसलिए नहीं हो पाता या उनमें देरी होती थी, क्योंकि शिकायत के साथ एफएसएसएआइ द्वारा आवंटित लाइसेंस नंबर नहीं लिखा होता था.
फिलहाल पैकेज्ड फूड पर एफएसएसएआइ नंबर अनिवार्य
एफएसएसएआइ ने लाइसेंस और पंजीकरण जारी करने वाली संस्थाओं से इस नये नियम का प्रचार-प्रसार करने को अनुरोध किया है, ताकि अक्तूबर से पालन सुनिश्चित हो सके. अगर फूड कारोबार करने वाले अपने ग्राहकों के बिल पर एफएसएसएआइ द्वारा आवंटित लाइसेंस नंबर नहीं लिखते हैं, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जायेगा, या फिर यह समझा जायेगा कि अमुक कारोबारी ने एफएसएसएआइ लाइसेंस नंबर लिया ही नहीं है.