बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां जोरो पर हैं। पहले और दूसरे चरण को लेकर नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। चुनावी बिगुल बजने के बाद से आदर्श आचार संहिता जारी है लेकिन फिर भी कई लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। ताजा मामला बिहार के सीवान जिले का है। यहां एक सरकारी हेडमास्टर को अपनी पत्नी के पक्ष में चुनाव प्रचार करना भारी पड़ गया। बीडीओ और सीओ की शिकायत पर सीवान के डीएम ने एक्शन लिया है।
मामला सीवान जिले के आंदर प्रखंड का है। यहां एक सरकारी हेडमास्टर को पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने और वोट मांगने का दोषी पाया गया है। चंदौली प्राथमिक विद्यालय मकतब में कार्यरत हेडमास्टर अतुल कुमार सिंह पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने को लेकर एक्शन लिया गया है।
हेडमास्टर अतुल कुमार सिंह द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने को लेकर अंचाधिकारी रामेश्वर राम ने सीवान के डीएम को पत्र लिखा था। पत्र में सीओ ने कहा कि स्कूल में कार्यरत प्रधान शिक्षक अतुल कुमार सिंह अपनी पत्नी सारिका सिंह के लिए क्षेत्र संख्या-9 में जिला पार्षद चुनाव के लिए खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी पत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं।
इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने प्रधान शिक्षक अतुल कुमार सिंह का पोस्टर में फोटो लगाना, सार्वजनिक जगह पर सभा करना, मीडिया को अपनी बाइट देने का दोषी पाया और शिक्षक पर मामला दर्ज करने की अनुशंसा डीएम से कर दी।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बीडीओ सुलेखा कुमारी, बीईओ मो. नासिर और सीओ रामेश्वर राम की बनी संयुक्त टीम ने शिक्षक को दोषी पाया। उन्होंने डीएम को लिखे पत्र में कहा है कि शिक्षक अपनी पत्नी सारिका सिंह का खुलेआम प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है, जो राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।