बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार पर ब्रेक लग चुका है। पहले चरण के मतदान 10 जिलों के 12 प्रखंडों में 24 सितंबर दिन शुक्रवार को होना है। पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त उत्साह है। इस उत्साह के बीच अगर कोविड-19 गाइडलाइन भूले तो जुर्माना भरना पड़ सकता है।
बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कई खास दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें चुनाव कर्मियों के लिए विशेष हैं । इसके साथ ही वोटरों को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। मतदान बूथ पर बिना मास्क पहने वोट डालने जाने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है।
आयोग की ओर से सभी बूथों के प्रवेश द्वार पर वोटरों को मास्क उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। इसके बाद भी अगर जो लोग मास्क नाक और मुंह पर लगाये नही दिखें, उन पर प्रशासन फाइन लगाएगा। ये फाइन 50 रुपए का होगा। पंचायत चुनाव में कोरोना पॉजिटिव वोटर भी वोट डाल सकेंगे। इसके लिए अलग से व्यवस्था करने का निर्देश आयोग ने दिया है। आयोग ने ऐसे वोटरों के लिए टोकन व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कोविड पॉजिटिव वोटर वोटिग के अंतिम घंटे में मतदान करेंगे।
बूथ पर ऐसे वोटरों के लिए पहले से 100 टोकन होंगे। बूथ पर आनेवाले सभी कोविड पॉजिटिव वोटरों को टोकन नंबर देकर वेटिंग लॉन्ज में बैठने की व्यवस्था की जाएगी।ये वोटर मतदान के आखिरी घंटों में अपने टोकन के अनुसार मतदान करेंगे। कोविड पॉजिटिव वोटरों के वोटिंग के दौरान बूथ पर मौजूद सभी चुनावकर्मी पीपीई किट में होंगे। कोविड को देखते हुए हर बूथ पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई है। बूथ पर प्रवेश के दौरान सभी वोटरों के शरीर का तापमान दर्ज किया जाएगा। इस दौरान जिनके शरीर का तापमान ज्यादा होगा, उनका तापमान फिर से आधे घंटे बाद लिया जाएगा। अगर दूसरी बार भी शरीर का तापमान ज्यादा होने पर ऐसे वोटरों को मतदान के आखिरी घंटों में मतदान करने का मौका दिया जाएगा ।