पलास्टिक कैरी बैग पर पाबंदी के बाद भी पटना समेत पूरे राज्य में प्लास्टिक के लगातार बढ़ते उपयोग पर पटना हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की है। अदालत ने बढ़ते प्लास्टिक कचरे पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खण्डपीठ ने रोहित कुमार की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे राज्य में प्लास्टिक कचरे से हो रही पर्यावरण की समस्याओं पर नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही का ब्योरा भी राज्य सरकार व बोर्ड से तलब किया।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्लास्टिक के समान एवं प्लास्टिक कैरी बैग से प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। जबकि पटना हाईकोर्ट ने पहले से ही इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इस दिशा में राज्य सरकार ने कार्यवाही भी शुरू की, लेकिन स्थिति पूर्ववत ही है। जबकि मानव स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक हो सकता है। सुनवाई के दौरान पटना के न्यू मार्केट एरिया, रेलवे स्टेशन पटना एवं अन्य जगह में भी कचरा ढेर लगने की शिकायत की गई।