पटना नगर निगम के हड़ताली कर्मचारियों को पटना हाईकोर्ट ने तुरंत काम पर लौटने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वत: संज्ञान लेते हुए तत्काल हड़ताल को खत्म करने का आदेश दिया है.
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए सभी हड़ताल कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर तैनात होने का निर्देश दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.
बता दें कि नगर निगम की ओर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल ने राजधानी की तस्वीर बिगाड़ दी है. जगह जगह गंदगी से लोगों को परेशानी हो रही है. ऐसे में निगम के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया. निगम के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शनों का दौर चलता रहा. उस बीच कोर्ट में सुनवाई के लिए निगम के प्रतिनिध पहुंचे.
पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति की ओर से हड़ताल बुलाया गया है. समिति की माने तो 8 फरवरी 2020 को निगम के स्तर पर हुए समझौते का कार्यान्वयन अब तक नहीं किया गया. कर्मियों की माने तो दैनिक मजदूरों को हटाने, कर्मियों की मांगों के प्रति निगम प्रशासन की उपेक्षापूर्ण रवैये, आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा सफाई में लगे कर्मियों का दोहन व निगम खजाने की लूट. इन मामलों को लेकर निगम के 8000 कर्मियों में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है. ऐसी स्थिति में 10 सितंबर 2020 से इन सभी कर्मियों का हड़ताल जारी है.