
बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से पटना हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया। कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को आदेश पारित कर दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवारों को इस परीक्षा में भाग नहीं लेने का निर्देश जारी किया था। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि क्या प्रकाशित विज्ञापन में बदलाव किया जा सकता है? आवेदकों की ओर से बताया गया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की जानी है। अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।