कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला किया है। पूरे राज्य में शादी समारोह में वेटर और खाना बनाने वाले स्टाफ सहित अब अधिकतम 100 लोग ही शामिल होंगे। सड़कों पर बैंड बाजा के साथ बारात पर रोक है। बैंड बाजा सिर्फ विवाह स्थल पर बजाया जा सकेगा। वहीं, श्राद्ध में अब सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो पाएंगे।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। गृह सचिव ने कहा कि बुधवार को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए नया निर्देश जारी किया है। राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है कि स्थिति को देखते हुए वह अतिरिक्त पाबंदियां लगा सकती है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का दिशा-निर्देश बिहार में लागू रहेगा।
100 लोग से अधिक हुए तो होटल व मैरेज हॉल सील होंगे, आयोजकों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई : पटना डीएम कुमार रवि ने कहा कि पटना में होटल और मैरेज हॉल में शादी समारोह के दौरान 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति होने पर उन्हें सील किया जाएगा। शादी समारोह की जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीट से आधे यात्री ही चल पाएंगे : पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीट से आधी सवारी ही चल पाएंगे। पटना से दूसरे जिले या राज्यों में जाने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 50 फीसदी ही सवारी होगी। यह व्यवस्था पटना में अंदर चलने वाले ऑटोरिक्शा और अन्य तीन पहिया वाहनों पर भी लागू होगी।
बुजुर्गों से अपील…कार्तिक पूर्णिमा पर घाट न जाएं : 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सलाह दी गई है कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नदी घाटों पर जाने से परहेज करें। इसमें भीड़-भाड़ वाली बसों में भी लोग न चलें। इसके लिए भी उन्हें जागरूक किया जाएगा।