चुनाव आयोग ने पहले चरण वाले 104 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा है। ये ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति की जानकारी छुपाई है। बिहार विधानसभा चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति की जानकारी नहीं देने पर शो कॉज किया गया है। पहले चरण वाले उम्मीदवारों में 1066 में से 327 आपराधिक मामले में मुकदमा झेल रहे थे। इस बार चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी हाल में आपराधिक प्रवृत्ति की जानकारी नहीं छुपानी है। अखबार और चैनलों के माध्यम से उसे सार्वजनिक करना ही होगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को उम्मीदवार बनने से रोकने के लिए पूरी सख्ती बरती गई थी।
आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि से लेकर अब तक बीकन लाईट, झंडा आदि के दुष्प्रयोग के 105, लाउड स्पीकर अधिनियम उल्लंघन के 35, अवैध बैठक/मजमा के 129, वोटरों को अनुचित लाभ पहुंचाने के 09 एवं विभिन्न प्रकार के 155 मामलों सहित इस तरह के कुल 433 मामले दर्ज किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू करते हुए अब तक सरकारी सम्पत्ति से 2887 बैनर, पोस्टर हटाए गए हैं।