कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए बिहार के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिन जिलों में धारा 144 लागू की गई है उनमें शिवहर, बांका, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, गोपालगंज जिले का नाम शामिल है। धारा 144 लागू होने के बाद एक जगह पांच से अधिक व्यक्ति किसी जगह पर खड़े नहीं रह सकते हैं। कोरोना से बचाव व धारा 144 को लेकर इन पांच जिलों में अधिकारियों को आम लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। बता दें कि धारा 144 के उल्लंघन में जेल व जुर्माने दोनों का प्रावधान है।
दूसरी तरफ कोरोना वायरस के असर को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार से लगी 20 सीमाओं को सील करने का आदेश जारी कर दिया है। जिसमें रक्सौल बॉर्डर को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। अब इस रास्ते से भारत-नेपाल आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद व्यवसाय के उद्देश्य से बिहार से नेपाल गये सैकड़ों लोग नेपाल में फंस गये हैं।
बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए बिहार सरकार तमाम वो कदम उठा रही है जिससे बिहार के लोगों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। शुक्रवार को बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम बड़े अधिकारीयों व मंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर हाईलेवल मीटिंग बुलाया था। जिसमें कई बड़े फैसले लिए गये।
सरकार ने 31 मार्च तक बिहार के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा हॉल, पार्क, म्यूजियम को बंद रखने के आदेश जारी किये है। जिसके बाद बिहार सरकार ने बिहार दिवस को लेकर प्रस्तावित पटना के गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। वहीं इसका असर राजनितिक दलों के पूर्व सुनियोजित कार्यक्रमों पर भी हुआ है। जहां एक तरफ राजद को राजगीर में होने वाले प्रशिक्षण शिविर को स्थगित करना पड़ा तो लोजपा ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट रैली को स्थगित कर दिया है।