हाईस्कूल शिक्षक बनने में अब मैट्रिक व इंटरमीडिएट के अंक नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ स्नातक व बीएड अंक के आधार पर मेधा सूची बनेगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर व बीएड अंक के आधार पर चयन होगा।
शारीरिक शिक्षक बहाली में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी। उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक को नियुक्ति में 5 अंक का वेटेज मिलेगा। बहाली जिला परिषद व नगर निकाय के माध्यम से होगा। जिला परिषद व नगर निकायों के उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूल में शिक्षक व पुस्तकाल्याध्यक्ष की नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवाशर्त नियमावली की अधिसूचना गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने जारी कर दी। सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकंपा मिलेगा।
तबादले में महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता
सेवाकाल में शिक्षक व पुस्तकाल्याध्यक्ष 2 बार स्थानांतरण करा सकते हैं। स्थानांतरण के बीच न्यूनतम 5 वर्ष का अंतराल आवश्यक है। स्थानांतरण के लिए रिक्त स्थान कम और आवेदक अधिक होने पर दिव्यांग, महिला को प्राथमिकता मिलेगी। अंतर जिला स्थानांतरण दिव्यांग और महिला शिक्षक को एक बार मिलेगा। पुरुष शिक्षक व पुस्तकालयाधक्ष को अंतर म्यूचुअल तबादला मिल सकता है। बहाली के 3 साल बाद ही तबादला हो सकता है।