बिहार मे कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है । यह संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब इसका दायरा एलीट क्लास तक पहुँच गया है । मुख्यमंत्री आवास से भी 60लोग संक्रमित निकले हैं । पटना में तो यह स्थिति और भी भयावह हो गई है । इसको लेकर सरकार ने फिर से कानून में संशोधन करते हुए शादी-विवाह आदि आयोजनों के लिये नए नियम बनाए हैं ।
नये नियम के तहत अब शादी या भोज करने से पहले स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी. साथ ही उन 50 लोगों की लिस्ट भी मुहैया करानी होगी जिन्हें समारोह में बुला रहे हैं. कोरोना को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है.
बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि इसकी सूचना सभी थानाध्यक्षों के साथ मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, कम्यूनिटी हॉल और विवाह परिसर के संचालक को दे दी गई है. अगर इस आदेश का उल्लंघन कोई करता है तो उनपर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
डीजीपी ने यह भी बताया कि नये गाइडलाइन के अनुसार समारोह का आयोजन करने वाले लोगों को थाने में यह बॉन्ड भी देना होगा कि उनके कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे. बॉन्ड में तरीख और जगह भी आयोजक को बतानी होगी.
इतना ही नहीं कार्यक्रम में आए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. अगर आयोजक इसका पालन नहीं करते है तो उनके खिलाफ क़ड़ी कार्रवाई की जाएगी. शादी और श्राद्ध के अलावा सभी तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है.
बता दे कि पटना के पालीगंज में हुए एक शादी समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे. जिसमें दूल्हे के संपर्क में आने से 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे. इसके बाद ही सरकार ने यह नये नियम लागू किए है. ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.