बिहार के डेढ़ करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. कोरोना काल में जो भी उपभोक्ता बिजली बिल नहीं जमा कर सके हैं उन्हें लगने वाले लेट फाइन पर इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा.
शुक्रवार को बिहार बिद्युत विनियामक आयोग ने इस बारे में फैसला सुनाया है. आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी की ओर से यह निर्णय सुनाया गया है. जो भी ग्राहक 25 मार्च से 30 जून के बीच बिजली बिल नहीं जमा कर सके थे उनको इसका फायदा मिलेगा.
कंपनी की ओर से बिल जारी होने पर 10 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है. इस दौरान कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है. 10 दिनों के बाद 1.25% ब्याज देना होता है. जिसे कम करके 0.75% कर दिया गया है.