कोरोना वायरस के चलते कई राज्य सरकारें लॉक डाउन का ऐलान कर रही हैं। ये वो राज्य/जिले हैं जहां कोरोना वायरस के कन्फर्म केस मिल चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान क्या बंद रहेगा और क्या खुला, यहां जानिए कैटिगरी के हिसाब से।
कैटिगरी – ट्रांसपोर्ट
बंद
1 बस, टैक्सी (ओला-ऊबर इत्यादि, काली पीली), ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई रिक्शा
2 दिल्ली मेट्रो नहीं चलेगी।
3 दिल्ली एयरपोर्ट बंद। कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड नहीं करेगी।
4 सभी रेलवे स्टेशन बंद। यानी कोई भी सवारी ट्रेन नहीं चलेगी। सिर्फ माल ढुलाई वाली ट्रेनें चलेंगी।
5 सभी बस अड्डे बंद। यानी दूसरे राज्य के लिए कोई भी बस नहीं चलेगी।
चालू
सरकारी बस (जरूरी सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों को दफ्तर और घर पहुंचाने के लिए)
अपने साधन (कार-बाइक)
कैटिगरी- बाजार
बंद
1 दुकानें, फैक्ट्री, वर्कशॉप, दफ्तर, गोदाम, साप्ताहिक बाजार
2 किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम
कैटिगरी- फूड आइटम
बंद
1 रेस्टोरेंट
खुला
1 परचून की दुकान, सफल- मदर डेयरी जैसी दुकानें, सब्जी, मांस-मछली जैसी रोजमर्रा की खानपान की जरूरतों को पूरा करने वाली दुकानें
2 इनकी सप्लाई करने वाली ई कॉमर्स साइट्स जैसे ग्रोफर्स, बिग बास्केट इत्यादि
3 खाने की होम डिलवरी करने वाले रेस्टोरेंट
कैटिगरी- जरूरी सर्विस
खुला
1 अस्पताल, मेडिकल स्टोर (सरकारी-प्राइवेट)
2 पेट्रोल पंप
3 म्यूनिसिपैलिटी का सफाई का काम, कूड़ा उठाने वाली सर्विस इत्यादि
4 फोन- इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस इत्यादि
कैटिगरी- मनी
बंद
बैंक (कैश के अलावा दूसरी सर्विस)
खुला
बैंक के कैश काउंटर, एटीएम
कैटिगरी- धर्म
बंद
1 सभी धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इत्यादि) बंद रहेंगे।
2 सभी धार्मिक आयोजन (कीर्तन, सत्संग इत्यादि)
कैटिगरी- सरकारी दफ्तर
खुला
1 कानून व्यवस्था और प्रशासन वाले दफ्तर जैसे कलेक्ट्रेट
2 पुलिस
3 सरकारी अस्पताल, दवाई इत्यादि की दुकानें
4 फायर डिपार्टमेंट
5 जेल
6 उचित मूल्य वाली सरकारी राशन दुकानें
7 बिजली विभाग
8 पानी विभाग
9 पोस्ट ऑफिस
11 टेलिफोन, इंटरनेट से जुड़ी कंपनियां (प्राइवेट कंपनियां भी खुली रहेंगी इस कैटिगरी की)
12 प्रेस (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया) (प्राइवेट मीडिया कंपनियां भी खुली रहेंगी इस कैटिगरी की, जैसे आपका TheHawaBaaz)
क्या है लॉकडाउन
लॉकडाउन का मतलब होता तालाबंदी। यानी किसी व्यक्ति या जगह को बंद कर दिया जाता है। विशेष हालातों में लॉकडाउन लगाया जाता है। इसमे लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। यह कुछ-कुछ कर्फ्यू जैसे ही होता है। बस फर्क यह है कि लॉकडाउन किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू किया जाता है। एक तरह का सुरक्षात्मक उपाय है। कर्फ्यू की तरह ही लॉकडाउन में भी लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं होती है। बहुत जरूरी काम जैसे दवा, खाने-पीने का सामान के लिए ही घर से बाहर जा सकते हैं।