अगर पुलिस का बस चले तो साइकिल सवार को भी सीट बेल्ट पहना दें । और पैदल यात्री को हैलमेट । आखिरकार जुर्माना जो भरना है । नया मामला सरैया थाने का है । जहाँ पुलिस ने शनिवार को सारी हदें पार कर दीं । ऑटो में सीट बेल्ट होता ही नहीं है, लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाने का हवाला देकर ऑटो चालकों का एक-एक हजार रुपए का चालान काट कर जुर्माना वसूला । करीब एक दर्जन ऑटो चालकों को सीट बेल्ट नहीं लगाने का हवाला देकर चालान काटा गया है। चालान की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। जुर्माना लगाने वाले SI सरैया थाने में ट्रेनी बताए जा रहे हैं। जबकि, पीएसआई को चालान काटने की अनुमति एक्ट में नहीं है । मामला सुर्खियों में आया तो पीएसआई मामला मैनेज करने के लिए बेचैन हैं।
इधर, सरैया थानेदार का कहना है कि पीएसआई को जानकारी नहीं थी। कागजात की कमी के कारण चालान काटना था, लेकिन हड़बड़ी व जानकारी के अभाव में चालान पर सीट बेल्ट नहीं होने की बात लिख दी। कागजात की कमी का हवाला देकर चालान काटा जाता जो ऑटो चालकों को और अधिक जुर्माना देना पड़ता। उधर, MVI ने बताया कि जानकारी मिली है, लेकिन ऑटो चालकों की ओर से MVI कार्यालय में कोई शिकायत नहीं की गई है । ऑटो में सीट बेल्ट होता ही नहीं है, इसलिए इसके लिए फाइन नहीं किया जा सकता है। नई एमवी एक्ट की धारा 194बी के तहत चारपहिया वाहनों के चालक अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो जुर्माना किया जाएगा । ऐसे मामले में ऑटो चालक दावा करते हैं तो उनसे ली गई जुर्माने की राशि लौटानी पड़ेगी।