इस्लाम अपने शरिया कानून के क्रुरता की वजह से हमेशा चर्चे में रहता है । लेकिन इसके कुछ कानुन सीधे-सीधे ब्लात्कार को हवा देते हैं । इराक (Iraq) में कुछ इस्लामिक मौलवियों को तथाकथित रूप से ‘प्लेजर मैरिज’ (Pleasure Marriages) के लिए महज 9 साल की बच्चियों को बेचते हुए पकड़ा गया है। अपनी अंडरकवर पड़ताल में बीबीसी ने मौलवियों को अस्थायी विवाह (Temporary Marriage) के लाइसेंस की पेशकश करते हुए पाया है। जो मुस्लिमों को बच्चियों के साथ बलात्कार (Rape) करने की अनुमति देता है।
डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बीबीसी की ये अंडरकवर पड़ताल विक्टोरिया डर्बशायर मॉर्निंग शो (Victoria Derbyshire) में बीबीसी-2 पर शुक्रवार सुबह टेलीकास्ट की गई है। इस शो में बीबीसी प्रजेंटेटर जोआना गोसलिंग ने बताया कि कुछ शिया मुसलमान महिलाओं को पैसे देकर अस्थायी विवाह कर रहेे हैं। इस तरह के विवाह को प्लेजर मैरिज या निकाह मुता के नाम से जाना जाता है।
वीडियो में अंडरकवर रिपोर्टर नवल अल-मगाफी ने खुलासा किया था कि मुस्लिम नेता इराक में बच्चों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करने की धार्मिक सलाह दे रहे थे। जबकि धार्मिक स्थलों के आस-पास मैरिज ऑफिस की आड़ में लड़कियों को बेचने की पेशकश की जाती है।
विवाह के लिए महिलाओं को दिए जाते हैं पैसे
‘प्लेजर मैरिज’ या निकाह मुता एक विवादास्पद धार्मिक प्रथा है। जिसका उपयोग शिया मुसलमान अस्थायी विवाह के लिए करते हैं और इसके लिए महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं। अब इस विवाह का उपयोग मुस्लिमों को संभोग करने की अनुमति देने के लिए किया जा रहा है। इसमें शादी की अवधि कितनी भी छोटी हो सकती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ‘प्लेजर मैरिज’ केवल एक घंटे के लिए भी हो सकती है।
कुछ मौलवियों द्वारा इस तरह के विवाह का दुरुपयोग किया जा रहा है। ताकि मुस्लिम पुरुषों को बच्चों के साथ बलात्कार करने की अनुमति मिल सके। रिपोर्ट के अनुसार, इराक में कुछ मौलवी बच्चों और युवा महिलाओं के यौन शोषण के लिए ऐसी प्रथा को हवा दे रहे हैं। हालांकि यह इराक़ में ग़ैर-क़ानूनी है। फिर भी यहां ऐसा धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा है।
9 साल की लड़की के साथ ‘प्लेजर मैरिज‘ करना ठीक
बीबीसी के अंडरकवर रिपोर्ट के अनुसार, एक मौलवी प्लेजर मैरिज के उन अनुबंधों के बारे में बात कर रहा है। जो पुरुषों को बलात्कार का लाइसेंस देते हैं। वीडियो में वो मौलवी कह रहा है, शरिया के अनुसार इसमें कोई दिक्कत नहीं है।’
रिपोर्टर मौलवी से पूछता है, ‘क्या कम उम्र की लड़की के साथ ऐसा करना ठीक है। तब मौलवी कहता है, ‘हां 9 साल या इससे ज्यादा उम्र की लड़की के साथ ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है।’ वीडियो में रिपोर्टर और प्लेजर विवाह के एक दलाल के बीच की बातचीत है। आगे रिपोर्टर दलाल से पूछता है कि वह प्लेजर मैरिज करने के बाद अपनी पत्नी के साथ क्या कर सकता है। इस पर दलाल लापरवाही से सिगरेट पीते हुए कहता है, ‘केवल ये ध्यान रखना होता है कि उसका कौमार्य (वर्जिनिटी) भंग ना हो। आप उसके साथ ‘फोरप्ले’ कर सकते हैं। उससे झूठ बोल सकते हैं, उसके शरीर को छू सकते हैं।’
भूरी दाढ़ी और चश्मा पहने शख्स ने लड़की के बारे में चिंता न करने की सलाह दी। फिर उसने कहा कि यह आपके और उसके बीच का मामला है कि वे आपके लिए दर्द महसूस करना चाहती है या नहीं। उस शख्स ने रिपोर्टर से भी एक पत्नी को खोजने का प्रस्ताव दिया। उसने ये भी कहा, ‘मैं आपको एक तस्वीर भी भेज सकता हूं।’
क्या होता है मुता निकाह
मुता निकाह और मिस्यार निकाह में समय की अवधि कर के साथ रहने का लिखित करार किया जाता है । अवधि पूरी होते ही निकाह खारिज हो जाता है और महिला को तीन महीने तक एकांत वास करके इसकी अवधि बितानी पड़ती है । इसमें सबसे विचित्र बात ये है की अन्य निकाह की तरह मुता निकाह और मुस्यार निकाह में महिलाओं का अपने पति की संपत्ति पर कोई हक नहीं रहता और साथ ही वा ना उन्हें हिस्सा मांगने का होता है ना ही जीवनयापन के लिए कोई आर्थिक मदद माँगने का हक होता है ।
बीबीसी हिन्दी के इनपुट के साथ