नयी दिल्ली. शेयर बाजार नियामक सेबी ने नेशन स्टॉक एक्सचेंज को निवेशकों के ई-केवाईसी आधार प्रमाणीकरण की मंजूरी दे दी है. इससे पहल सेवी ने मई में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड , नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड , बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज , सीडीएसएल वेंचर्स, एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट, एनएसई डाटा एंड एनालिटिक्स, सीएएमएस इंवेस्टर सर्विसेस और कंप्यूट एज मैनेजमेंट सर्विसेस को इसकी मंजूरी दी थी. आसान शब्दों में समझें तो अब एनएसई को निवेशकों का ई-केवाईसी करने का अधिकार मिल गया है.
सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इस संबंध में निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए के आधार प्रमाणीकरण सेवा का काम करेगा. इसके लिए एनएसई को में केवाईसी इस्तेमाल करने वाली एजेंसी के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यूआईडीएआई में रजिस्ट्रेशन कराने से सेबी में रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने ग्राहकों का केवाईसी करने का अधिकार मिल जाएगा.
केयूए के जरिये आधार प्रमाणीकरण सेवा का इस्तेमाल करने के इच्छुक सेबी में रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को केयूए के साथ समझौता करना होगा. साथ ही केयूए के साथ Sub-KUAs के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. समझौता यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तय मानकों के आधार पर ही होगा. समय-समय पर केयूए और सब-केयूए को यूआईडीएआई की ओर से बताई जाने वाली प्रक्रिया को पूरा करना होगा. यूआईडीएआई की ओर से सीडीएसएल को अगस्त में और सीडीएसएल वेंचर्स को जुलाई में लोकल ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी या केयूए के तौर पर काम करने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है.