यह खबर आपके काम की है ।ऐसा नहीं हो सकता है कि गाहे -बगाहे आपके सामने कटे -फटे नोटों की समस्या न आती हो लेकिन अब आपको इसके लिए परेशान नहीँ होना पड़ेगा । नए नियम के तहत अब आप किसी भी बैंक की शाखा में अपने कटे -फटे नोट बदल सकते हैं। कोई भी बैंक शाखा नोट लेने से इनकार नहीं कर सकती। सभी बैंक इन नोटों को बदलने के लिए बाध्य हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सभी बैंकों को साफ निर्देश है। बैंकों को नोट बदले जाने की सुविधा का बोर्ड भी लगाना है। फटे नोट के बचे हुए हिस्से के आधार पर बैंक उसका रिफंड देंगे।
ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि बैंक फटे और पुराने नोट बदलने से इनकार कर देते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत दूर-दराज के इलाकों में है। ग्राहकों को नियमों की जानकारी न होने का बैंक गलत फायदा उठाते हैं। आरबीआई के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कि नोट रिफंड रूल्स-2018 में इस बात को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। कहा कि जो शाखा नोट नहीं बदले, उसकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल, आरबीआई के शिकायत पोर्टल पर की जा सकती है। संबंधित शाखा के खिलाफ आरबीआई कार्रवाई करेगा।
ऐसे मिलेगा फटे नोटों का रिफंड
जहां तक कटे-फटे नोटों को बदले जाने का सवाल है तो नोट के कटे हुए टुकड़े के आधार पर उसका रिफंड मिलेगा। आरबीआई के नियमानुसार 50 रुपये से नीचे और उससे ऊपर के नोटों के लिए रिफंड के अलग-अलग नियम हैं।
50 से ऊपर के नोटों की बात करें तो यदि फटे नोट का 80 प्रतिशत हिस्सा आपके पास है तो बैंक उसका शत-प्रतिशत रिफंड देगा। यदि यह टुकड़ा 40 प्रतिशत से अधिक है तो आधी कीमत मिलेगी। वहीं, यदि 40 प्रतिशत से छोटा टुकड़ा है तो उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा।