केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसके मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू बेची जा सकती हैं। ऐसे दुकानों पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे, वरना उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैसे राज्य जहां शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। उसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है।
केंद्र सरकार की ओर से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सामजिक दूरी बनाए रखते हुए ओपीडी, मेडिकल क्लीनिक संचालित करने की इजाजत दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन और स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी इस नई गाइडलाइन के अनुसार ग्रीन ज़ोन की एरिया में कई और बड़ी राहतें दी गई हैं। ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। यानी, अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज्यादा यात्री नहीं बैठेंगे। ग्रीन जोन के जिलों में जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जायेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे इलाके जहां भीड़ एकत्रित होते हैं, उन्हें 17 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया है।