बिहार सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते फैली महामारी के बीच लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में अब राज्य सरकार ने राशन कार्ड (Ration card) बनाने के नियम में ढील दी है। यह तय किया गया है कि नया राशन कार्ड अधिक से अधिक 9 कार्य दिवस में बन जाए।
तो वहीं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, इसके लिए जीविकाकर्मियों के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे और जांच और अनुशंसा की समय सीमा तय कर दी गई है। इस मामले में भी दो और सात कार्य दिवस का वक्त तय किया गया है। वहीं, अपील पर सुनवाई और उसपर कार्रवाई की सीमा भी 21 और 15 कार्य दिवस की जगह घटाकर सात कर दिया गया है।
इस फैसले में महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि राशन कार्ड बनाने या इसमें संशोधन के लिए जीविका के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। जीविका दीदी लोगों तक पहुंचेंगी और उनका आवेदन प्राप्त कर उसे बीडीओ के पास जमा करेंगी।
गौरतलब है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत राशन कार्ड बनाने के लिए 30 कार्य दिवस तय किया गया है। इसके साथ ही पहले आवेदन की जांच कर उसकी अनुशंसा एसडीओ को भेजने के लिए बीडीओ को 15 कार्य दिवस मिलते थे। अब यह काम मात्र 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, अनुशंसा मिलने के बाद एसडीओ सात कार्य दिवस में इसपर निर्णय लेंगे। पहले इसके लिए भी 15 कार्य दिवस निर्धारित था। यानी आवेदन सही है तो अधिक से अधिक 9 कार्य दिवस में नया राशन कार्ड बन जाएगा।