कोरोना वायरस की वजह से देशभर में लॉकडाउन जारी है। इस दौरान हर राज्य में ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई अहम है। इस सप्लाई में कोई दिक्कत न आए, इसलिए गृह मंत्रालय ने सारे राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें लिखा है कि ऐसी शिकायतें देश के कई हिस्सों से आ रही हैं कि जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा इससे जुड़े जो कर्मचारी हैं, उनको भी संबंधित राज्य या स्थानीय प्रशासन पास नहीं जारी कर रहे हैं। इन समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। ज़रूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को बेवजह न रोका जाए।
#IndiaFightsCOVID19
MHA to States: Specific Services exempt under #Lockdown21 restrictions
●direct marketing of agricultural produce
●food & nutrition support to children, women, lactating mothers by Anganwadi workers
●medical services & drug manufacturing under AYUSH category pic.twitter.com/79fxOPCujc— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 2, 2020
# क्या है आदेश
ड्राइवरों को हो रही परेशानी के मद्देनजर ये आदेश जारी किए गए हैं। अपनी चिट्ठी में गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये भी शिकायत मिली है कि ट्रकों को बेवजह रोका जा रहा है, जिससे उनके ड्राइवरों को परेशानी हो रही है। गृह मंत्रालय के इस आदेश में कहा गया है कि ट्रकों का आवागमन सुचारू रूप से होने दिया जाए। एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट के दौरान इन ट्रकों को पास जारी किए जाएं। जो ट्रक माल लेकर जा रहे हैं और वापसी में उन्हें माल ढोना है, तो इन ट्रक ड्राइवरों के साथ एक हेल्पर भी हो सकता है।
गृह मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि ट्रक ड्राइवरों और हेल्पर को जरूरी पास मुहैया कराए जाएं। गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि एयरपोर्ट, सीपोर्ट, लैंडपोर्ट और रेलवे को पहले ही अधिकृत किया जा चुका है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ज़रूरी पास दें।
मजदूरों को परेशानी न हो, इसे सुनिश्चित करने की बाबत भी आदेश है। मंत्रालय की ओर से यह निर्देश दिए गए हैं कि जरूरी सामान की ढुलाई इत्यादि के लिए जो मजदूर हैं, उनके आने-जाने में कोई परेशानी न हो, यह भी स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करें। ट्रकों और मजदूरों की आवाजाही की इस सारी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंस और हाइजीन का पूरा पालन होना चाहिए।
# लेकिन यहां ये आदेश मान्य नहीं होगा
गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि जिन इलाकों को क्वारंटीन किया गया है, सील किया गया है या फिर जो हॉटस्पॉट हैं, वहां पर ये आदेश मान्य नहीं होगा।
गृह सचिव ने साथ ही लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखी गई फैक्ट्रियों-कंपनियों के श्रमिकों और कर्मचारियों की बिना किसी परेशानी के आवाजाही तय करने का निर्देश भी सभी को दिया है।
# तो क्या लॉकडाउन अभी जारी रहेगा
ड्राइवरों और मजदूरों को लेकर जारी ये आदेश इसी तरफ़ इशारा करते हैं। इस आदेश में ड्राइवरों, हेल्परों और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पास जारी करने के लिए कहा गया है। जो ट्रक एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगे, उन्हें इंटर स्टेट पास देने की बात है। इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार अभी लॉकडाउन ख़त्म करने की स्थिति में नहीं है।
इनपुट – दलल्लनटॉप