मुजफ्फपुर : कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच प्रशासन ने जहां-तहां थूकने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। खासकर, तंबाकू खा कर थूकने वालों पर छह माह के कारावास या 200 रुपए जुर्माने की कार्रवाई होगी।
इसमें आप जितनी बार थूकेंगे, उतनी बार आप से जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सख्ती के साथ कार्रवाई के लिए इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।
बताया गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। वहीं, थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। संचारी रोगों के फैलने का यह एक प्रमुख कारण है। थूकने के कारण कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू, के संक्रमण फैलने की आशंका अधिक होती है। साथ ही अधिनियम के तहत सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान का उल्लंघन करने पर भी 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश के तहत जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य व शैक्षणिक संस्थान परिसर, सभी थाना और परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।