डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी। महाराष्ट्र के सोलापुर से बीजेपी सांसद हैं। उनके लिए एक झटकेदार खबर है। ये कि राज्य सरकार की ज़िला कास्ट वैलिडिटी कमिटी ने जयसिद्धेश्वर के जाति प्रमाणपत्र को अमान्य करार दे दिया है। ये फैसला उनके लिए मुसीबत बन सकता है। हो सकता है कि उन्हें लोकसभा के लिए अयोग्य भी ठहरा दिया जाए।
दरअसल, सोलापुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है। पिछले साल हुए चुनाव में बीजेपी ने जयसिद्धेश्वर को इस सीट से उतारा था। उन्होंने कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे और वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के प्रकाश अंबेडकर को हराकर सीट पर कब्जा किया था।
चुनाव जीतने के बाद कास्ट को लेकर बवाल
‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, जयसिद्धेश्वर की जीत के बाद VBA नेता प्रमोद गायकवाड़ और दो अन्य लोगों ने उनकी जाति को लेकर सवाल खड़े किए थे। शिकायत की थी कि जयसिद्धेश्वर लिंगायत में हैं, लेकिन उन्होंने SC के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा। उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, जिसमें उनकी जाति ‘बेडा जंगम’ बताई गई थी, जो कि अनुसूचित जातियों में आने वाली एक जाति है।
फिर जयसिद्धेश्वर ने क्या किया?
फर्जी जाति बताने के आरोप लगने के बाद BJP सांसद ने तीन दस्तावेज सौंपे। इनमें से एक साल 1915 का दस्तावेज था, जो उनके पिता का बर्थ सर्टिफिकेट था। एक दस्तावेज 1982 का था, जो सोलापुर की अक्कलकोट तहसील के अधिकारियों द्वारा जारी जाति सर्टिफिकेट था। इन सभी डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने ये दावा किया था कि वो ‘बेडा जंगम’ जाति के ही हैं।
कमिटी ने अपने ऑर्डर में क्या कहा?
ज़िला कास्ट वैलिडिटी कमिटी का कहना है कि जयसिद्धेश्वर का जाति प्रमाणपत्र फर्जी है। वो असल में ‘जंगम’ समुदाय से आते हैं, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैटेगरी में आता है। जबकि SC कैटेगरी में ‘बेडा जंगम’ समुदाय आता है, लेकिन जयसिद्धेश्वर इस समुदाय के नहीं हैं। कमिटी ने कहा,
‘वो ‘बेडा जंगम’ समुदाय से आते हैं, ये साबित करने के लिए उन्होंने एक भी पुख्ता सबूत नहीं दिया है। कमिटी को जो भी दस्तावेज दिए गए हैं, वो रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी करके दिए गए हैं। उन सारे दस्तावेजों से साबित होता है कि जयसिद्धेश्वर जंगम समुदाय के हैं, न कि बेडा जंगम समुदाय के।’
कमिटी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जयसिद्धेश्वर के फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट को सीज़ कर लिया जाए और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लिखित में शिकायत की जाए। शिकायतकर्ता गायकवाड़ का कहना है कि वो अब इस मामले को चुनाव आयोग और लोकसभा के पास लेकर जाएंगे और जयसिद्धेश्वर को अयोग्य करार देने की मांग करेंगे। उनका कहना है,
‘जैसा कि जयसिद्धेश्वर SC में नहीं आते हैं, तो उन्हें लोकसभा में अयोग्य करार दे दिया जाना चाहिए। हम चुनाव आयोग और लोकसभा जाएंगे इस मांग को लेकर’
वहीं जयसिद्धेश्वर के वकील का कहना है कि वो कमिटी के ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
साभार – दल्लनटॉप