अयोध्या विवाद मामले में आज पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय खंडपीठ ने बंद कमरे में आपसी विचार-विमर्श के बाद इस मामले में दायर सभी 18 याचिकाओं को खारिज कर दिया। दरअसल अयोध्या मामला रिप्रेजेंटेटिव सूट यानि प्रतिनिधियों के जरिए लड़ा जाने वाला मुकदमा है इसलिए दीवानी मामलों की संहिता के अंतर्गत पक्षकारों के अलावा कोई भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है।
बता दें कि अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिनों तक लगातार चली सुनवाई के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या की विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी जाए और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन मुहैया कराई जाए।
18 याचिकाओं को कोर्ट ने किया खारिज
गुरुवार 12 दिसंबर को बंद चैंबर में पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने 18 पुनर्विचार अर्जियों पर सुनवाई की और सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इस मामले में 9 याचिकाएं पक्षकार की ओर से, जबकि 9 अन्य याचिकाकर्ता की ओर से लगाई गई थी। इन याचिकाओं की मेरिट पर भी विचार किया गया। इससे पहले निर्मोही अखाड़े ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला किया था। निर्मोही अखाड़े ने अपनी याचिका में कहा कि फैसले के एक महीने बाद भी राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी भूमिका तय नहीं हुई है। कोर्ट इस मामलें में स्पष्ट आदेश दे, लेकिन अब उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई है।